मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – Essay on Fundamental Rights in Hindi

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – 1 (200 शब्द)

संविधान में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को जोड़ने की सराहना की गई है। इन दिनों किसी भी राज्य का विकास वहां के निवासियों को दिए गये अधिकारों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) जनता को इस शर्त के साथ दिए गये हैं कि इन अधिकारों के लिए अलग-अलग कानून लागू करने के बाद असंवैधानिक पुष्टि की जा सकती है।

संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का उपयोग में लाने की प्रक्रिया की बहुत आलोचना की गई है। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने एक हाथ से अधिकार प्रदान किए हैं और दूसरे से वापिस ले लिए हैं। संविधान का एक विभाजन मूलभूत अधिकारों को समर्पित है जिसका सामान्य जन-जीवन के दौरान भारतीयों को फायदा हो सकता है। हालांकि इन अधिकारों को आपातकाल के दौरान वापस लिया जा सकता है। अन्य चीजों के अलावा अधिकारों में सभा, संघ, आस्था, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

जिन अधिकारों को गैरसंवैधानिक घोषित कर दिया हो कानून की अदालत उन कानूनों को संवैधानिक घोषित करने में सक्षम है। ऐसी कार्रवाई केवल तब ही हो सकती है जब कोई कानून या किसी कार्यकारी आदेश की समीक्षा करने के लिए किसी नागरिक द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई जाए।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – 2 (300 शब्द)

प्रस्तावना

फ्रेंच क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा तब था जब दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों को कुछ जरुरी अधिकार देने के बारे में सोचा।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

फ्रांसीसी नेशनल असेंबली द्वारा 1789 में “दी डिक्लेरेशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ मैन” को अपनाया गया था। अमरीका के संविधान में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर एक सेक्शन भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया जिसे दिसंबर 1948 में बनाया गया था। इसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल थे।

भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करने का सुझाव 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट ने दिया था। हालांकि साइमन आयोग ने संविधान में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को शामिल करने के इस विचार का समर्थन नहीं किया। 1931 में कराची में आयोजित सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से भारत में भविष्य में बनने वाले संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के लिए एक लिखित आश्वासन मांगा। लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) की मांग पर बल दिया गया। बाद में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति, भाषा, पटकथा, पेशे, शिक्षा और धार्मिक अभ्यासों के संरक्षण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए गारंटी की मांग की थी।

1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली। इसने एक संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को – न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्रवाई की गारंटी देता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की गारंटी भी दी गई।

निष्कर्ष

संविधान में व्यक्त समानता का अधिकार भारत गणराज्य में लोकतंत्र की संस्था के प्रति एक ठोस कदम के रूप में है। भारतीय नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के माध्यम से आश्वासन दिया जा रहा है कि वे जब तक भारतीय लोकतंत्र में रहेंगे तब तक वे अपने जीवन को सद्भाव में जी सकते हैं।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – 3 (400 शब्द)

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि लोग देश में सभ्य जीवन जीते हैं। इन अधिकारों में कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जो आमतौर पर अन्य देशों के संविधान में नहीं मिलती हैं।

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मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के विशिष्ट लक्षण

मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) पूर्ण नहीं हैं वे उचित सीमाओं के अधीन हैं। वे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच स्थिरता को निशाना बनाते हैं लेकिन उचित प्रतिबंध कानूनी समीक्षा के अधीन हैं। यहां इन अधिकारों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं पर एक नजर डाली गई है:

  • सभी मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को निलंबित किया जा सकता है। देश की सुरक्षा और अखंडता के हित में आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है।
  • अनेक मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) भारतीय नागरिकों के लिए हैं लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का फायदा देश के नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के द्वारा उठाया जा सकता है।
  • मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को खत्म करने से संविधान की बुनियादी नीवं का उल्लंघन होगा।
  • मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) दोनों सकारात्मक और नकारात्मक हैं। नकारात्मक अधिकार देश को कुछ चीजें करने से रोकते हैं। यह देश को भेदभाव करने से रोकता है।
  • कुछ अधिकार देश के खिलाफ उपलब्ध हैं। कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं।
  • मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) न्यायसंगत हैं। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है।
  • कुछ बुनियादी अधिकार रक्षा सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे कुछ अधिकारों से प्रतिबंधित हैं।
  • मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) प्रकृति में राजनीतिक और सामाजिक हैं। भारत के नागरिकों को कोई आर्थिक अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है हालांकि उनके बिना अन्य अधिकार मामूली या महत्वहीन हैं।
  • प्रत्येक अधिकार कुछ कर्तव्यों से सम्बन्धित है।
  • मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का एक व्यापक दृष्टिकोण है और वे हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा करते हैं।
  • ये संविधान का एक अभिन्न अंग हैं। इसे आम कानून से बदला या हटाया नहीं जा सकता।
  • मौलिक अधिकार हमारे संविधान का अनिवार्य हिस्सा हैं।
  • चौबीस आर्टिकल इन बुनियादी अधिकारों के साथ शामिल हैं।
  • संसद एक विशेष प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) में संशोधन कर सकती है।
  • मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्तिगत हित के साथ सामूहिक हित बहाल करना है।

निष्कर्ष

ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे संबंधित कोई दायित्व नहीं है। हालांकि यह याद रखने की बात है कि संविधान ने बड़े पैमाने पर अधिकारों का विस्तार किया है और कानून की अदालतों के पास अपनी सुविधा के अनुरूप कर्तव्यों को मरोड़ना-तोड़ना शामिल नहीं है।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – 4 (500 शब्द)

प्रस्तावना

भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) की गारंटी देता है और नागरिकों के पास भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार हो सकता है लेकिन इन अधिकारों से जुड़े कुछ प्रतिबंध और अपवाद भी हैं।

मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) पर रोक

एक नागरिक पूरी तरह से मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन कुछ संवैधानिक प्रतिबंध के साथ वही नागरिक अपने अधिकारों का आनंद उठा सकता है। भारत का संविधान इन अधिकारों को इस्तेमाल में लाने पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं लागू करता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य बरकरार रहे।

संविधान हमेशा व्यक्तिगत हितों के साथ-साथ सांप्रदायिक हितों की भी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए धर्म का अधिकार सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य हित में राज्य द्वारा सीमाओं के अधीन है ताकि धर्म की स्वतंत्रता अपराध या असामाजिक गतिविधियां करने के लिए इस्तेमाल में ना लाई जाए।

इसी प्रकार अनुच्छेद -19 द्वारा अधिकारों का तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। किसी भी वर्तमान स्थिति से पूर्ण व्यक्तिगत अधिकारों का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हमारे संविधान ने देश को उचित सीमाएं लागू करने के लिए अधिकार दिया है क्योंकि यह समुदाय के हित के लिए आवश्यक है।

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हमारा संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन को रोकने और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है जहां सांप्रदायिक हित व्यक्तिगत हितों पर महत्व देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी राज्य द्वारा अपमान, अदालत की अवमानना, सभ्यता या नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, अपमान के लिए उत्तेजना, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की अखंडता तथा संप्रभुता के रखरखाव के लिए तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन है।

सभा करने की स्वतंत्रता भी राज्य द्वारा लगायी जाने वाली उचित सीमाओं के अधीन है। सभा अहिंसक और हथियारों के बिना होनी चाहिए और सार्वजनिक आदेशों के हित में होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में शामिल है, को भी उचित सीमाओं के अधीन किया जाता है और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर देश के बेहतर हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या उत्पीड़न से बचने के लिए प्रतिबंध लगा सकती है।

भारत सरकार के लिए बहु-धार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी राष्ट्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना परम कर्तव्य है। 1972 में मौजूद सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस चिंता को समझा जा सकता है – जब बांग्लादेश की आजादी का युद्ध खत्म हो चुका था और देश उस वक़्त भी शरणार्थी अतिक्रमण से उबरने की कोशिश कर रहा था। उस समय के दौरान शिवसेना और असम गण परिषद जैसे स्थानीय और क्षेत्रीय दलों में अधिक असंतोष उत्पन्न हो रहा था और आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक संगठन के स्वर और कृत्य हिंसक हो गए थे। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत सरकार ने इन सबसे निपटने में आईपीसी के सेक्शन लागू करने के बारे में अधिक प्रतिक्रिया दिखाई।

निष्कर्ष

कोई स्वतंत्रता बिना शर्त या पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं हो सकती है। हालांकि लोकतंत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखना और रक्षा करना आवश्यक है इसलिए भी सामाजिक आचरण के रखरखाव के लिए इस आजादी पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तदनुसार अनुच्छेद 19 (2) के तहत सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और भारत की अखंडता की सुरक्षा के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अभ्यास पर या न्यायालय की अवमानना ​​के संबंध में व्यावहारिक प्रतिबंधों को लागू कर सकती है।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर निबंध – 5 (600 शब्द)

प्रस्तावना

कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो मानव अस्तित्व के लिए मौलिक और मानव विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होने के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन अधिकारों की अनुपस्थिति में किसी भी आदमी का अस्तित्व बेकार होगा। इस प्रकार जब राजनीतिक संस्थाएं बनाई गईं, उनकी भूमिका और जिम्मेदारी मुख्य रूप से लोगों को (विशेषकर अल्पसंख्यकों को) समानता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जीने के लिए केंद्रित की गयी।

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का वर्गीकरण

मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। य़े हैं:

  • समानता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • शोषण के खिलाफ अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
  • संवैधानिक उपाय करने का अधिकार

आईये जानते हैं अब हम संक्षिप्त में इन 6 मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के बारे में:

समानता का अधिकार

इसमें कानून के सामने समानता शामिल है जिसका मतलब है कि जाति, पंथ, रंग या लिंग के आधार पर कानून का समान संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार, अस्पृश्यता और टाइटल के उन्मूलन पर प्रतिबंध। यह कहा गया है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं और किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यह अधिकार यह भी बताता है कि सभी की सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुंच होगी।

समान अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सिवाय सैनिकों की विधवाएँ और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कोई आरक्षण नहीं होगा। यह अधिकार मुख्य रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए बनाया गया था जिसका दशकों से भारत में अभ्यास किया गया था।

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स्वतंत्रता का अधिकार

इसमें भाषण की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, यूनियन और सहयोगी बनाने की स्वतंत्रता तथा भारत में कहीं भी यात्रा करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता और किसी पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता शामिल है।

इस अधिकार के तहत यह भी कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति खरीदने, बेचने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। लोगों को किसी भी व्यापार या व्यवसाय में शामिल होने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार यह भी परिभाषित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे स्वयं के खिलाफ गवाह के रूप में खड़ा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

शोषण के खिलाफ अधिकार

इसमें किसी भी तरह की जबरन मजदूरी के खिलाफ़ प्रतिबंध शामिल है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों या कारखानों, जहां जीवन का जोखिम शामिल है, में काम करने की अनुमति नहीं है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार मानव तस्करी और भिखारी को कानूनी अपराध बनाया गया है और इसमें शामिल पाए गए लोगों को दंडित किए जाने का प्रावधान शामिल है। इसी तरह बेईमान उद्देश्यों के लिए महिलाओं और बच्चों के बीच दासता और मानव तस्करी को अपराध घोषित किया गया है। मजदूरी के लिए न्यूनतम भुगतान को परिभाषित किया गया है और इस संबंध में किसी भी तरह के समझौता करने की अनुमति नहीं है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए विवेक की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सभी को अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, अभ्यास करने और फैलाने का अधिकार होगा और केंद्र और राज्य सरकार किसी भी तरह के किसी भी धार्मिक मामलों में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सभी धर्मों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा और इनके संबंध में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है क्योंकि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का प्राथमिक अधिकार माना जाता है। सांस्कृतिक अधिकार कहता है कि हर देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना चाहता है। इस अधिकार के अनुसार सभी अपनी पसंद की संस्कृति को विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृति, जाति या धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।

संवैधानिक उपाय करने का अधिकार

यह नागरिकों को दिया गया एक बहुत खास अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार हर नागरिक को अदालत में जाने की शक्ति है। यदि उपर्युक्त मौलिक अधिकारों में से किसी भी अधिकार की पालन नहीं की गई तो अदालत इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक गार्ड के रूप में खड़ी है। अगर किसी भी मामले में सरकार बलपूर्वक या जानबूझकर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करती है या किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण या अवैध कार्य से कैद किया जाता है तो संवैधानिक उपाय करने का अधिकार व्यक्ति को अदालत में जाने और सरकार के कार्यों के खिलाफ न्याय प्राप्त करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

नागरिकों के जीवन में मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकार जटिलता और कठिनाई के समय बचाव कर सकते हैं और हमें एक अच्छे इंसान बनने में मदद कर सकते हैं।

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